
Days, विदेश यात्राओं के दिन गिनने वाला मेरा टूल, अब भारत की टैक्स रेज़िडेंसी भी गिनता है। यह उन NRI के लिए है जो भारत आते-जाते हैं और जानना चाहते हैं कि इस साल वहाँ और कितने दिन रह सकते हैं। यह allkeep.org/hi/days#india-tax पर है, छह भाषाओं में, बिना अकाउंट के।
कितने दिन हुए, कितने बचे
सूची में भारत की हर यात्रा जोड़ें: आने का दिन और जाने का दिन। Days टैक्स वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में आपके दिन गिनता है, योजना वाली यात्राओं समेत। फिर बताता है कि 31 मार्च तक आप भारत में और कितने दिन रहकर नॉन-रेज़िडेंट रह सकते हैं। नियम आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 6 है, जो टैक्स वर्ष 2026-27 से लागू है, और स्लिप पर उसका पाठ दिया है।

आने का दिन
अधिनियम यह नहीं बताता कि यात्रा का दिन कैसे गिना जाए। आयकर अधिकारियों ने आने का दिन और जाने का दिन, दोनों गिने हैं। बेंगलुरु, अहमदाबाद और दिल्ली के ट्रिब्यूनलों (दिल्ली में 30 दिसंबर 2025 को) ने आने का दिन नहीं गिना। Days ज़्यादा सख़्त गिनती पर फ़ैसला देता है और साथ में दूसरी गिनती और उसका नतीजा दिखाता है, ताकि दोनों अलग हों तो आपको दिख जाए।
पिछले साल
कौन सी शर्त लागू होगी, यह आपकी स्थिति पर निर्भर है। विदेश से भारत आने वाला भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति सिर्फ़ 182 दिन पर रेज़िडेंट बनता है। अगर भारत में उसकी आय ₹15 लाख से ज़्यादा है, तो 120 दिन और उससे पहले के चार सालों में 365 दिन भी उसे रेज़िडेंट बनाते हैं। Days उन चार सालों को उसी सूची से जोड़ता है, और उससे पहले के सात साल भी, जिनसे RNOR तय होता है। “तारीख़ें बदलें, नियम पढ़ें” में अपनी स्थिति चुनें और आय वाला बॉक्स टिक करें।

Days डीम्ड रेज़िडेंसी तय नहीं करता और न ही जहाज़ के क्रू की यात्रा के दिन गिनता है, और स्लिप पर यह लिखा है।

